28 जनवरी 2012-प्रभात खबर
हाइकोर्ट के आदेsh के बाद एससी और बीसी की जमीन की खरीद-बिक्री बंद
झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में पिछड़ा वर्ग (बीसी) व अनुसूचित जाति ( एससी) की जमीनों की रजिस्ट्री बंद कर दी गयी है। shukrawar को राज्य भर में इसका असर दिखा। सिर्फ राजधानी में हर दिन करीब 180 जमीनों की रजिस्र्टी होती है। shurkrawar को मात्र 70 जमीनों की ही रजिस्ट्रिी हुई। सभी रजिस्ट्री सामान्य जातियों की जमीन से जुड़ी है। बैंको ने भी तत्काल प्रभाव से फाइनेंस करने पर रोक लगा दी है। प्रमुख बैंको ने इस बारे में अपने-अपने मुख्यालयों से दिsha निर्देsh मांगा है। भू राजस्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने कहा है कि राज्य में सीएनटी एक्ट को कड़ाई से पालन होगा। साथ ही जिन लोगों ने सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद-बिक्री की है, उनकी जमीन वापस करायी जायेगी।
बैंक नहीं देगें लोन-
बैंकों ने जमीन पर लोन देना फिलहाल बंद कर दिया है। अब जमीनों की पूरी जांच के बाद ही लोन दिया जाएगा। पिछले साल बैकांे ने झारखं डमें लगभग 550 करोड़ का होम होन बांटा थां। बैंक के एक आला अधिकारी के अनुसार, इस कानून के प्रभावी होने से 60 से 70 फीसदी लोग प्रभावित होगा। सबसे असर रियल एस्टेट व्यवसाय पर पड़ेगा। बैंको ने हाइकोर्ट के ताजा निर्णय से अपने मुख्यालायों को अवगत करा दिया है। वहां से दिsha निर्देsh मिलने के बाद ही लोन देने का काम shuru होगा।
मंत्री ने कहा- वापस होगी जमीन-
भू-राजस्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो का कहना है कि जिन लोगों ने सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद-बिक्री की है, उनकी जमीन वापस करायी जाएगीं।
क्या है हाइकोर्ट का आदेsh -
हाइकोर्ट ने बुधवार को अपने निर्णय में कहा है कि सीएनटी एक्ट की धारा 46 का पालन होना चाहिए। इस धारा के अनुसार, बीसी व एससी अपने जिले में अपने वर्ग के लोगों को ही जमीन बेच सकते हैं।
इन जातियों की जमीन नहीं खरीद सकते सामान्य वर्ग-
अनुसूचित जातियां(23) बाउरी, बंतार, भोक्ता, चमार या मोची, चाउपाल, धोबी, डोम या धंगारख् दुसाध, धारी या धरहीख् घारी, हलालखोर, हिर, मेहतर या भंगी, कंजर, कुरियारख् लाल, बेंगीख् द्वार, मुसहर, नट, पान या स्वांसी, पांसी, राजवार, तुरी, भूमिज (पलामू) भूंइया(पलामू)।
पिछड़ी जातियां-(51) बारी, बानापर, बेदिया, बेलधर, भटिय ायारा, भेडिहार, बिंद, चिक (मुसलिम) दात्ताली(मुसलिम) धनुक, धोबी, (मुसलिम), गोरही (छब्बी) हजाम, कहार, कसाब (कासिया-मुसलिम) केसट, खतिख, माली, (मालाकार), धुनिया (मुसलिम) मल्लाह,(सुराहिया समेत), मदारी (मुसलिम) मेहतर, लालबेगी, हलालखोर व भंगी, (मुसलिम), मेरियासन (मुसलिम), नट, (मुसलिम), नोनिया, प्रमारिया (मुसलिम) ‘’ोखियारा, टांटीज, (टटवा), तोरहा, भार, भूनिहार, धनवार, गुलगुलिया, केवार, खिटाउरी, कुरमी (महतो), मंझवार, मालार, प्रधानजी, तमारिया, भुईया (पलामू छोड़कर पूरा छोटानागपुर), अगरिया, बगदी, (धनबाद), भास्कर (पलामू), कइबरता (धनबाद जिला), करोरा (सिंहभूम), मौलिक (धनबाद) के लिए, बाइहरा (धनबाद व रांची), पंड़ो (रांची), पनगनिया (रांची) सौंफा (साउआ), सिंहभूम के लिए)
हाल रांची जिले का-रजिस्ट्री के आवेदन आये 180, लौटाये गये-110, रजिस्ट्री हुई-70 ।
No comments:
Post a Comment